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*दिवस- 24 वा*
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*विषय- मानस शास्त्र*
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| १ | ऋतू निर्मिती (भाग १) | Quiz सोडवा |
| २ | सूर्य, चंद्र व पृथ्वी | Quiz सोडवा |
| ३ | भरती - ओहोटी | Quiz सोडवा |
| ४ | हवेचा दाब | Quiz सोडवा |
| ५ | वारे | Quiz सोडवा |
| ६ | नैसर्गिक प्रदेश | Quiz सोडवा |
| ७ | मृदा | Quiz सोडवा |
| ८ | ऋतू निर्मिती (भाग २) | Quiz सोडवा |
| ९ | कृषी | Quiz सोडवा |
| १० | मानवी वस्ती | Quiz सोडवा |
| ११ | समुच्चरेषा नकाशा आणि भूरूपे | Quiz सोडवा |
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निर्माते: श्री प्रशांत प्रल्हाद पेंधे | TET मार्गदर्शनाखाली
| अ.क्र. | धड्याचे नाव | कृती |
|---|---|---|
| १ | भूगोल आपली पृथ्वी, आपली सूर्यमाला | Quiz सोडवा |
| २ | भूगोल पृथ्वीचे फिरणे | Quiz सोडवा |
| ३ | भूगोल पृथ्वी आणि जीवसृष्टी | Quiz सोडवा |
| ४ | पर्यावरण संतुलन | Quiz सोडवा |
| ५ | कौटुंबिक मूल्ये | Quiz सोडवा |
| ६ | नियम सर्वांसाठी | Quiz सोडवा |
| ७ | आपली सोय, आपले प्रशासन | Quiz सोडवा |
| ८ | सार्वजनिक सुविधा आणि माझी शाळा | Quiz सोडवा |
| ९ | भूगोल नकाशा : आपला सोबती | Quiz सोडवा |
| १० | भूगोल ओळख भारताची | Quiz सोडवा |
| ११ | भूगोल आपले घर व पर्यावरण | Quiz सोडवा |
| १२ | सर्वांसाठी अन्न | Quiz सोडवा |
| १३ | अन्न टिकवण्याच्या पद्धती | Quiz सोडवा |
| १४ | भूगोल वाहतूक | Quiz सोडवा |
| १५ | भूगोल संदेशवहन व प्रसारमाध्यमे | Quiz सोडवा |
| १६ | भूगोल पाणी | Quiz सोडवा |
| १७ | भूगोल वस्त्र : आपली गरज | Quiz सोडवा |
| १८ | पर्यावरण आणि आपण | Quiz सोडवा |
| १९ | घटक अन्नातील | Quiz सोडवा |
| २० | आपली अंतर्गत इंद्रिये | Quiz सोडवा |
| २१ | कामात मग्न राहणारी शरीरातील इंद्रिये | Quiz सोडवा |
| २२ | वाढ आणि व्यक्तिमत्व विकास | Quiz सोडवा |
| २३ | संसर्गजन्य रोग आणि रोगप्रतिबंध | Quiz सोडवा |
| २४ | पदार्थ, वस्तू आणि ऊर्जा | Quiz सोडवा |
| २५ | सामाजिक आरोग्य | Quiz सोडवा |
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*TET/CTET परीक्षा कार्यशाळा*
*दिवस- 39 वा*
*वार- शनिवार, दि- 18/4/2026*
*वेळ- 8.00 ते 9.30(संध्या)*
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*घटक- वर्तन अभ्यास पद्धती*
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*वार- मंगळवार, दि- 31/3/2026*
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*सेवारत शिक्षकों को टीईटी से छूट के लिए विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत*
सेवारत को TET छूट हेतु अध्यादेश
पेज 131 से देखें
https://drive.google.com/file/d/1F4tQWdnPmVmN3bXq4nvtcqQQyCf2UXm4/view?usp=drivesdk
*सेवारत शिक्षकों को टीईटी से छूट के लिए विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत*
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विधेयक संख्या XXVII सन् 2026
बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में और संशोधन करने हेतु एक विधेयक।
भारत के गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित अधिनियमित किया जाता है—
---
1. (1) इस अधिनियम को बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जाएगा।
(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
---
2. बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (जिसे आगे “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 23 में—
(क) उपधारा (1) में “न्यूनतम अर्हताएँ” शब्दों के पश्चात
“उपधाराओं (4), (5) एवं (6) के उपबंधों के अधीन” शब्द जोड़े जाएंगे;
(ख) उपधारा (2) में द्वितीय प्रावधान (प्रोवाइजो) को हटा दिया जाएगा; तथा
(ग) उपधारा (3) के पश्चात निम्नलिखित उपधाराएँ जोड़ी जाएँगी, अर्थात—
“(4) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, अधिसूचना, निर्देश या दिशा-निर्देश में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, कोई भी शिक्षक जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व उस समय लागू भर्ती नियमों, अर्हताओं एवं प्रक्रियाओं के अनुसार किसी विद्यालय में नियुक्त किया गया था, उसे सेवा में बने रहने, पदोन्नति, वरिष्ठता या सेवान्त लाभों के लिए किसी अतिरिक्त अर्हता को प्राप्त करने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा, चाहे वह अर्हता इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व अधिसूचित की गई हो या इसके पश्चात निर्धारित की जाए।
(5) इस अधिनियम के अधीन निर्धारित किसी परीक्षा (टेस्ट) को उत्तीर्ण करने अथवा अन्य अतिरिक्त अर्हताओं की आवश्यकता भावी (prospective) रूप से लागू होगी और केवल उन नियुक्तियों पर लागू होगी जो इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात या ऐसी किसी भावी तिथि से की जाएँगी, जिसे उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।
(6) इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या उपधारा (5) के अधीन अधिसूचित तिथि से पूर्व नियुक्त या कार्यरत किसी भी शिक्षक को, किसी परीक्षा को उत्तीर्ण न करने या ऐसी किसी अतिरिक्त अर्हता को प्राप्त न करने के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा समाप्ति, पदोन्नति से वंचित करना या कोई अन्य प्रतिकूल सेवा परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा।
(7) उपयुक्त सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त या कार्यरत शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण हेतु दिशा-निर्देश निर्धारित करेगी, बिना इन उपायों को सेवा सुरक्षा या पदोन्नति पात्रता से जोड़ते हुए।”
---
3. मूल अधिनियम की धारा 23 के पश्चात निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात—
“23A. (1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, अधिसूचना, निर्देश या दिशा-निर्देश में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त या कार्यरत शिक्षकों की सेवा शर्तों, पदोन्नति के अवसरों एवं सेवानिवृत्ति लाभों को किसी नई अर्हता की अनिवार्यता लागू करके उनके प्रतिकूल परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
(2) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात या उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि के पश्चात निर्धारित कोई भी अर्हता भावी रूप से प्रभावी मानी जाएगी।
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(3) इस धारा के प्रावधानों का प्रभाव किसी अन्य प्रचलित विधि में निहित किसी भी असंगत प्रावधान के होते हुए भी प्रधान (overriding) होगा।”
---
4. मूल अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) में, खंड (l) के पश्चात निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात—
“(la) धारा 23 की उपधारा (7) के अधीन, इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त या कार्यरत शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण हेतु दिशा-निर्देश तैयार करना;”
---
5. मूल अधिनियम की धारा 39 के पश्चात निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात—
“39A. उपयुक्त सरकार, इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, ऐसे निर्देश, स्पष्टीकरण या दिशा-निर्देश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त या कार्यरत शिक्षकों को किसी भी प्रतिकूल सेवा परिणाम से संरक्षण प्रदान करने हेतु आवश्यक हों।”
---
उद्देश्य एवं कारण कथन (Statement of Objects and Reasons)
बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 35, 2009) [जिसे आगे ‘आरटीई अधिनियम’ कहा गया है] संविधान के अनुच्छेद 21क (21A) को प्रभावी बनाने तथा प्रत्येक बालक को समान गुणवत्ता की निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करने हेतु अधिनियमित किया गया था।
आरटीई अधिनियम की धारा 23 शिक्षकों के लिए न्यूनतम अर्हताओं के निर्धारण का प्रावधान करती है, जिसके आधार पर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को नियुक्ति हेतु एक अर्हता के रूप में निर्धारित किया गया है।
यद्यपि शिक्षक गुणवत्ता में सुधार का उद्देश्य आवश्यक है, तथापि हाल की न्यायिक व्याख्याओं के परिणामस्वरूप टीईटी की अनिवार्यता को उन शिक्षकों पर भी पूर्वव्यापी (retrospective) रूप से लागू किया गया है, जो आरटीई अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व वैध रूप से लागू नियमों, अर्हताओं एवं प्रक्रियाओं के अनुसार नियुक्त किए गए थे। यह स्थिति विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 01.09.2025 के निर्णय ‘Anjuman Ishaat-e-Taleem Trust बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य’ के पश्चात उत्पन्न हुई, जिसमें धारा 23 की व्याख्या करते हुए यह माना गया कि टीईटी केवल नई नियुक्तियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूर्व में नियुक्त शिक्षकों के लिए भी अनिवार्य न्यूनतम अर्हता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि जिन सेवा में कार्यरत शिक्षकों की सेवा शेष अवधि पाँच वर्ष से अधिक है, उन्हें निर्णय की तिथि से दो वर्ष के भीतर, अर्थात 01.09.2027 तक टीईटी उत्तीर्ण करना होगा, अन्यथा उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ेगा। जिन शिक्षकों की शेष सेवा अवधि पाँच वर्ष से कम है, उन्हें सीमित राहत दी गई है, परंतु वे टीईटी के अभाव में पदोन्नति के लिए अपात्र बने रहेंगे।
इस प्रकार के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग से शिक्षकों में व्यापक चिंता उत्पन्न हुई है, क्योंकि इनमें से अनेक शिक्षकों ने दशकों तक समर्पित सेवा प्रदान की है और विशेष रूप से ग्रामीण, दूरस्थ एवं सामाजिक रूप से वंचित क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये शिक्षक प्राथमिक शिक्षा की रीढ़ हैं, और केवल टीईटी अर्हता के अभाव में उन्हें प्रतिकूल स्थिति में डालना न केवल वैध सेवा अपेक्षाओं एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करेगा, बल्कि शिक्षा प्रणाली की निरंतरता एवं संस्थागत स्थिरता को भी प्रभावित करेगा।
संविधान यह अपेक्षा करता है कि विधायी नीति निष्पक्षता, युक्तिसंगतता एवं अनुपातिकता के सिद्धांतों पर आधारित हो। वैध अपेक्षा का सिद्धांत, मनमाने पूर्वव्यापी दंडात्मक परिणामों के विरुद्ध सिद्धांत, तथा गुणवत्ता सुधार एवं संस्थागत स्थिरता के बीच संतुलन की आवश्यकता, इन सभी के आलोक में एक संतुलित एवं भावी (prospective) दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।
प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा या अन्य अतिरिक्त अर्हताओं की अनिवार्यता भावी रूप से लागू होगी और केवल उन नियुक्तियों पर लागू होगी जो अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात या अधिसूचित तिथि के बाद की जाएँगी। साथ ही, यह विधेयक अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को विधिक संरक्षण प्रदान करता है, जिससे उनकी सेवा निरंतरता, पदोन्नति के अवसर एवं सेवानिवृत्ति लाभ सुरक्षित रह सकें, जबकि उनके व्यावसायिक उन्नयन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा सके, बिना किसी दंडात्मक परिणाम से जोड़ते हुए।
अतः यह विधेयक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य और संवैधानिक निष्पक्षता, समानता तथा अर्जित सेवा अधिकारों के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है, जिससे एक ओर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सके और दूसरी ओर सेवा में कार्यरत शिक्षकों की गरिमा एवं सुरक्षा भी बनी रहे।
यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रस्तुत किया जाता है।
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TET अनिवार्यता के विरुद्ध चल रहे आंदोलन का असर
जल्द मिलेगी NON TET शिक्षकों को राहत,
राज्यसभा में प्राइवेट बिल प्रस्तुत
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आरटीई एक्ट २००९ (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) का संशोधन बिल २०२६ (Bill No. XXVII of 2026)
भारत सरकार का राजपत्र (The Gazette of India Extraordinary) का हिस्सा है। यह Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2026 है, जो Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009(संक्षेप में RTE Act या RTE अधिनियम) में संशोधन करता है।
१. बिल का नाम, उद्देश्य और लागू होने का समय
- संक्षिप्त नाम: The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Act, 2026।
- कब लागू होगा: यह अधिनियम तुरंत (at once) लागू हो जाएगा।
- मुख्य उद्देश्य: शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता (minimum qualifications) को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ०१.०९.२०२५ के फैसले (Anjuman Shaht-e-Taleem Trust vs State of Maharashtra & Others) के बाद पैदा हुई समस्या को हल करना। बिल का लक्ष्य है:
- शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाना,
- लेकिन पुराने शिक्षकों (pre-existing teachers) के सेवा अधिकार, पदोन्नति, वेतन, पेंशन आदि को पूरी तरह सुरक्षित रखना,
- TET (Teacher Eligibility Test) या अन्य अतिरिक्त योग्यताओं को केवल भविष्य में नियुक्त होने वाले शिक्षकों पर लागू करना (prospective effect)।
२. बिल के मुख्य संशोधन (Key Amendments)
(क) धारा २३ में संशोधन (Amendment of Section 23)
RTE Act की धारा २३ शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करती है। इस बिल में निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं:
1. धारा २३(१) में “minimum qualifications” के बाद यह शब्द जोड़े गए:
“subject to the provisions of sub-sections (4), (5) and (6)”
→ मतलब: नई योग्यताएँ पुराने शिक्षकों पर लागू नहीं होंगी।
2. धारा २३(२) का दूसरा proviso पूरी तरह हटा दिया गया।
3. धारा २३(३) के बाद नई उप-धाराएँ जोड़ी गईं:
- उप-धारा (४): जो शिक्षक इस बिल से पहले नियुक्त किए गए थे, उन्हें अब TET या कोई अतिरिक्त योग्यता हासिल करने की जरूरत नहीं है। उनकी सेवा, पदोन्नति, वरिष्ठता आदि बनी रहेगी।
- उप-धारा (५): TET या कोई अन्य परीक्षा/योग्यता केवल इस बिल के लागू होने के बाद या सरकार द्वारा नोटिफाई किए गए तारीख के बाद की नियुक्तियों पर लागू होगी।
- उप-धारा (६): पुराने शिक्षकों को TET न पास करने या अतिरिक्त योग्यता न हासिल करने के आधार पर नौकरी से निकालना, पदोन्नति रोकना या कोई सजा देना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
- उप-धारा (७): सरकार को पुराने शिक्षकों के लिए प्रोफेशनल अपग्रेडेशन, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार। लेकिन इन ट्रेनिंग को सेवा सुरक्षा या पदोन्नति से नहीं जोड़ा जाएगा (no linkage with service security or promotion)।
(ख) नई धारा २३A का समावेश (Insertion of new Section 23A)
“Protection of service conditions of pre-existing teachers”
- इस नई धारा में साफ लिखा है:
- पुराने शिक्षकों की सेवा शर्तें, पदोन्नति के रास्ते, पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स आदि किसी भी नए योग्यता नियम के कारण बिगाड़े नहीं जा सकते।
- नई योग्यताएँ केवल भविष्य की नियुक्तियों पर लागू होंगी (prospective)।
- इस धारा के प्रावधान किसी भी अन्य कानून से ऊपर हैं (overriding effect)।
(ग) धारा ३८ में संशोधन (Amendment of Section 38)
- धारा ३८(२) में नया खंड (१d) जोड़ा गया:
- सरकार को पुराने शिक्षकों के लिए प्रोफेशनल अपग्रेडेशन और ट्रेनिंग के दिशा-निर्देश बनाने का अधिकार।
(घ) नई धारा ३९A का समावेश (Insertion of new Section 39A)
- “Power to issue protective directions”
- सरकार को यह अधिकार कि वह पुराने शिक्षकों को किसी भी प्रकार की सेवा संबंधी सजा, क्लैरिफिकेशन या गाइडलाइन से बचाने के लिए सुरक्षात्मक दिशा-निर्देश जारी कर सके।
३. बिल का “Statement of Objects and Reasons” (उद्देश्य और कारणों का विवरण)
- RTE Act २००९ में धारा २३ पहले से ही न्यूनतम योग्यता तय करती थी, जिसके आधार पर TET शुरू हुआ।
- सुप्रीम कोर्ट के ०१.०९.२०२५ के फैसले ने TET को **पुराने शिक्षकों पर भी रेट्रोस्पेक्टिव** (पिछले प्रभाव) से लागू कर दिया।
- इससे ग्रामीण, दूरदराज और पिछड़े इलाकों के हजारों शिक्षकों में भारी असंतोष फैल गया क्योंकि:
- वे दशकों से सेवा दे रहे थे,
- TET न पास करने पर नौकरी, पदोन्नति या रिटायरमेंट प्रभावित हो सकता था।
- बिल का उद्देश्य:
- शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना,
- लेकिन प्राकृतिक न्याय, सेवा सुरक्षा और संवैधानिक निष्पक्षता को भी ध्यान में रखना,
- TET को केवल आगे से लागू करना,
- पुराने शिक्षकों को पूर्ण सुरक्षा देना।
४. बिल का कुल प्रभाव (Overall Impact)
- नए शिक्षक : TET + अन्य योग्यताएँ अनिवार्य होंगी।
- पुराने शिक्षक (इस बिल से पहले नियुक्त): TET या नई योग्यता की कोई बाध्यता नहीं। उनकी नौकरी, वेतन, पदोन्नति, पेंशन पूरी तरह सुरक्षित।
- सरकार को पुराने शिक्षकों की ट्रेनिंग का अधिकार, लेकिन ट्रेनिंग को सजा या पदोन्नति रोकने का हथियार नहीं बनाया जा सकता।
- बिल का मकसद शिक्षा सुधार और शिक्षकों के अधिकार दोनों को संतुलित करना है।
यह बिल संसद में पेश होने के बाद कानून बनने के बाद ही लागू होगा ।
————-
राजेन्द्र सिंह राठौर
प्रदेश अध्यक्ष यूटा उत्तर प्रदेश@
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